बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव तो शिक्षक होंगे जिम्मेदार ,,बीईओ ने आदेश किया जारी

 cgreporter.com बस्तर -   छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलते ही नए नए आदेश अधिकारिओं द्वारा कोरोना गाइड को लेकर जारी किया जा रहा है।  बस्तर विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश  है की यदि शाला में किसी बच्चे को कोरोना होता है है तो उसके लिए संस्था प्रमुख ,(प्रधान पाठक) एवं उस क्षेत्र के संकुल समन्वयक जिम्मेदार होंगे। 
उक्त आदेश के जारी होते ही विभाग में हड़कंप मच गया। विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने इस आदेश के माध्यम से कहा है की कोरोना गाइड लाइन में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। 

सरकार का कोरोना काल में स्कूल खोलना भारी पड़  रहा - 

16 महीने बाद स्कूल सञ्चालन प्रारम्भ हुआ परन्तु ऐसा लगता हैकि सरकार का ये निर्णय धीरे धीरे भारी पड़ता जा रहा है क्योंकि जब से स्कूल ऑफ लाइन सञ्चालन का निर्णय लिया गया है तब से तीन 20 से 40 बच्चे कोरोना महामारी से संक्रमित हो चुके है। इसमें कोरबा जिला जशपुर ,सूरजपुर बलरामपुर सहित कई जिलों में संक्रमण की खबरे आ रही है।  

राज्य में ये कक्षाएं सञ्चालन हो रही है- 

बता दे की राज्य  में 2 अगस्त से शाला सञ्चालन का आदेश जारी हुआ है जिसमे  कक्षा 1 से 5 वी तक प्राथमिक शाला का सञ्चालन वही पूर्व माध्यमिक में मात्र कक्षा 8 वी का सञ्चालन तो वही हाई स्कूल में कक्षा 10 वी एवं 12 वी का सञ्चालन किया जा रहा है।    

कोरोना गाइड लाइन का पालन संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी - 

जारी आदेश के अनुसार कोरोना गाइड लाइन का पालन करने की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख का होगा वो अपने शाला सञ्चालन में कोरोना गाइड लाइन का पालन सकती से कराये।  शासन द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना के कारण यदि किसी भी बच्चे में कोरोना संक्रमण फैलता है तो उसके जिम्मेदार संस्था प्रमुख और संकुल समन्वयक होंगे जिम्मेदार  संकुल समन्वयक को चाहिए की निरंतर शाला का दौरा करे और कोरोना निर्देशों का सकती से पालन कराये । 

गांव में कोरोना पॉजिटिव तो स्कूल होंगे बंद -  
बलौदा बाजार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि गाँव में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस  उस गाँव के स्कूल को बंद कर दिया जायेगा परन्तु शिक्षक अपनी उपस्थिति नियमित देते रहेंगे। 

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