cgreporter.com रायपुर - राज्य में 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारी अभी दुविधा में है की वो NPSमें ही रहे या OPS को अपनाये। राज्य सरकार द्वारा 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए पुनः OPS प्रारम्भ किया गया है जिसके लिए कर्मचारियों को सपथ पत्र भरना होगा।इसको लेकर कर्मचारियों में बहुत ही कन्फ्यूजन व्याप्त है। कि कर्मचारी किसे अपनाये। और किसे छोड़े वही राज्य सरकार द्वारा OPS के लिए जारी निर्देश के अनुसार कुछ बिंदु लेकर कर्मचारियों में अभी भीआपत्ति है।अब कार्यशाला हेतु समस्त आहरण संवितरण अधिकारीयों को निर्देश जारी किया गया है।
कर्मचारियों को OPS के लिए देना होगा सपथ -
वित्त विभग द्वारा जारी निर्देश की ठीक से व्याख्या नहीं होने के करण कारण अधिकारी कर्मचारी अभी भी भ्रमित है। वही शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है जिसमे उन्हें विकल्प दिया जायेगा की वो नविन पेंशन को या पुरानी पेंशन में किसी का लाभ ले सकते है। इसके लिए उन्हें सपथ पत्र देना होगा। सपथ पत्र को लेकर कर्मचारियों में दुविधा है की एक बार चयन करने के बाद उसमे बदलाव नहीं किया जा सकता है।
OPS के लिए कार्यशाला का आयोजन के लिए जारी निर्देश-
राज्य के कई कर्मचारी संगठन ओ पी एस के लिए कार्यशाला आयोजित करने की मांग कर रहे थे। उसके बाद आखिरकार आहरण संवितरण अधिकारी को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एनपीएस और ओ पी एस के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाए राज्य कोषालय कार्यालय से इसके लिए आदेश जारी हो गई है आदेश की कॉपी नीचे पढ़ सकते हैं।
कर्मचारियों के एनपीएस की राशि फंसी-
केंद्र सरकार द्वारा 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारी के लिए एनपीएस नवीन पेंशन योजना लागू किया गया है इस योजना के तहत 2004 के बाद नियुक्त राज्य के कर्मचारी अधिकारियों की अंशदाई नवीन पेंशन योजना के तहत समा हुई राशि को केंद्र सरकार द्वारा देने से इंकार कर दिया है। वहीं राज्य सरकार द्वारा इसे लाने के प्रयास किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस की राशि लौटाने से मना करने के बाद पुरानी पेंशन लेने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के प्रकरण में उनके एनपीएस खाते में शासकीय अनुदान और उस पर कारण दिनांक को अर्जित लाभांश की राशि शासकीय कोष में जमा करनी पड़ेगी।
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