DEO ऑफिस जाने के लिए लेनी होगी लिखित में अनुमति ,,जिला शिक्षा अधिकारी जारी किया पत्र

 DEO ऑफिस जाने के लिए लेनी होगी लिखित में अनुमति ,,जिला शिक्षा अधिकारी जारी किया पत्र  -

कोरबा -जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा द्वारा लेटर जारी कर कहा गया है  शाला अवधि में कोई शिक्षक जिला  अधिकारी कार्यालय नहीं आएंगे ,यदि आते है तो उनके  उसके सस्था प्रमुख का लिखित अनुमति अनिवार्य है। 

जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा द्वारा एक आदेश  जारी किया गया है जिसमे उन्होंने जिले के सभी ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी ,समस्त प्राचार्य ,को आदेश जारी कर कहा है की शाला समय में कोई भी शिक्षक या कर्मचारी सहायक शिक्षक /शिक्षक /व्याख्याता/ DEO कार्यालय आने की अनुमति नहीं होगी, विद्यालयीन समय के बाद जिलाशिक्षा अधिकारी कार्यालय आएंगे। ,यदि किसी विशेष कार्य के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आते है तो उन्हें अपने संस्था प्रमुख से लिखितअनुमति या अवकाश लेकर आना होगा।
सस्था प्रमुख का लिखित अनुमति अनिवार्य - 
यदि विद्यालयीन समय में शिक्षक या कर्मचारी  जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आते है तो उनके पास उनके संस्था प्रमुख द्वारा लिखित अनुमति होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं करने पर या विद्यालयीन समय में बिना अनुमति के  DEO कार्यालय आने पर नियमानुसार कार्यवाही की बात कही गयी है। 

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश - 

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